विषय
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करें :-
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जारी करने की दिनांक
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राजस्थान
ग्रामदान अधिनियम,1971 की धारा 49 की उप-धारा (1)
द्वारा शक्तियों का
प्रयोग करते हुए राज्य सरकार,
राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 को और संशोधित करने के
लिए, नियम:-
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19-05-2016
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ग्रामदानी ग्राम काठोडी, लाणेला एवं भदासर
जिला जैसलमेर स्थित
राजकीय भूमियों के प्रवंधन से ग्राम
सभा को निर्निहित करने के संबंध में।
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26-05-2015
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ग्रामदानी ग्राम
भागू का गांव जिला जैसलमेर में स्थित राज्य सरकार की भूमि के
प्रावधान से ग्रामसभा को निर्निहित करने के संबंध में।
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26-09-2013
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ग्रामदानी ग्राम
रिधवा एवं भागू को गांव जिला जैसलमेर स्थित राजकीय भूमि के प्रबंधन
से ग्राम सभा को निर्तिहित किए जाने के संबंध में।
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16-03-2010
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ग्रामदानी गांव
के सदस्यों द्वारा वापस राजस्व ग्राम में सम्मिलित होने
के विकल्प की जानकारी के संबंध में
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24-05-2007
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ग्रामदानी ग्राम
की खातेदारी को अन्य गांवों के किसानो की भांति नियमानुसार देय
लाभ प्रदान किए जाने के क्रम मे
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20-01-2005
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परिपत्र दिनांक 23.07.04 के क्रम में जारी कर ग्रामदानी ग्राम में स्थित खातेदारी
भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के संबंध में निर्देश
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17-01-2005
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ग्रामदानी गांव
की भूमि का बाहरी व्यक्तियों द्वारा क्रय किये जाने के संबंध
में
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20-10-2004
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ग्रामदानी ग्राम
में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करने
के संबंध में आवश्यक निर्देश
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23-07-2004
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